
फर्जी हस्ताक्षर मामले में देवरिया पूर्व प्रधान हुई फरार
आजमगढ़ मेहनगर के देवरिया ग्राम प्रधान श्रीमती धनपत्ती के कथित फर्जी हस्ताक्षर के सम्बन्ध में जांच आख्या के आधार पर तत्कालीन प्रधान श्रीमती धनपत्ति द्वारा मनरेगा के मस्टररोल एवं मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो पर अंकित हस्ताक्षर श्रीमती धनपत्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान के मूल हस्ताक्षर नहीं है. बल्कि मनरेगा के मस्टररोल एवं मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों पर किसी अन्य के द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय आजमगढ़ के पत्र सं0-15154 दिनांक 03.03.2023 द्वारा तत्कालीन प्रधान श्रीमती धनपति ग्राम पंचायत देवरिया विकास खण्ड मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 97/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि दर्ज कर विवेचना प्रचलित है। अभियुक्ता तत्कालीन ग्राम प्रधान धनपत्ति देवी पत्नी अदालत सरोज ग्राम पंचायत देवरिया विकास खण्ड मेंहनगर आजमगढ़ के घर दबिश दी गई दस्तेयाब नहीं हो रही है और न ही माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रही है। विवेचना के क्रम में NBW व 82CrPC का आदेश प्राप्त किया गया। दिनांक 20.06.23 को 82 Cr.PC की कार्यवाही के क्रम में डुगडुगी बजवाते हुए गाँव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के समक्ष अभियुक्ता के घर पर 82 Cr.PC की नोटिस चस्पा की गई। अभियुक्ता के हाजिर न होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।