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पत्नी के हत्या के दोषी को सात साल की सजा

पत्नी के हत्या के दोषी को सात साल की सजा

पालघर में एक अदालत ने अपनी पत्नी के हत्यारे 50 वर्षीय पति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पालघर जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी एच केलुस्कर ने मंगलवार को पारित एक आदेश में आरोपी लक्ष्मण नवशा पलवा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग II) के तहत अपराध का दोषी करार दिया।न्यायाधीश ने दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक एस बी सावंत ने अदालत से कहा कि छह मार्च 2017 को आरोपी ने साफ़ाले के चावेरपाड़ा स्थित अपने घर में पत्नी मालती के साथ किसी बात पर झगड़ा होने पर लकड़ी के लट्ठे से हमला कर उसे बुरी तरह से पीटा। इसके कारण मालती की मौके पर ही मौत हो गयी थी। अदालत ने कहा कि अपराध क्रोध के क्षण में हुआ था क्योंकि पीड़ित ने शराब का सेवन किया था और यह बिना सोचे-समझे अचानक हुए झगड़े का परिणाम था।


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