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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी

 बॉम्बे हाईकोर्ट (bombay high court) ने गुरुवार, 9 सितंबर को एक 16 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 29 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, भले ही भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं पाई गई हो।लड़की व्यथित थी और गर्भावस्था के जारी रहने से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता। नाबालिग लड़की की मां ने गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसे वकील एशले कुशर ने तर्क दिया था।इससे पहले इसी साल उनकी बेटी के साथ रेप हुआ था, जिसके चलते वह प्रेग्नेंट हो गई थी। पालघर जिले के नालासोपारा में भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
एचसी द्वारा मामले को 7 सितंबर को एक मेडिकल बोर्ड को सौंपने के बाद गुरुवार को मुंबई के जेजे अस्पताल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।पीड़िता के मानसिक मूल्यांकन और अल्ट्रासोनोग्राफिक जांच के बाद मेडिकल बोर्ड ने कहा कि भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं पाई गई है, हालांकि पीड़िता गर्भावस्था से परेशान है। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के जारी रहने से उसके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान होगा, और गर्भावस्था से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए, एचसी ने न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति माधव जामदार द्वारा खंडित कथित बलात्कार के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय पारित किया।पीड़िता का मेडिकल टर्मिनेशन मुंबई के जेजे अस्पताल में किया जाएगा। अधिकारियों को टर्मिनेशन करते समय रक्त और डीएनए के नमूनों को संरक्षित करने के लिए कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर इसे जांच एजेंसी को सौंपना होगा।


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