निजी अस्पतालों के लिए महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन्स जारी
मुंबई = कोरोना के इलाज के लिए कई निजी अस्पतालों की मनमानी की शिकायते मिलने की धटना सामने आते रहती है। यह लोग मरीज को इलाज के नाम पर बेहिसाब लुट रहे है। इनकी मनमानी पर रोक लगाते हुये महाराष्ट्र सरकार ने इलाज की दर तय कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी सबंधित जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों को इस अधिसूचना को सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू करवाने के निर्देश दिए है। इस निर्देश मे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की दर अलग अलग रखी गयी है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को ए , बी और सी समूहों मे विभाजित किया गया है। इसलिए शहरी व ग्रामीण इलाको की उपचार की दर मे फर्क होगा। इन तय दरो मे मरीज के दवा , बिस्तर , भोजन , नर्सिंग , परीक्षण व रखरखाव शामील है। इसके अलावा ज्यादा रकम लेने वाले अस्पतालों के खिलाफ दोबारा जांच कर कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने क्लास ए शहरो के लिए 9000, क्लास बी शहरो के लिए 6700 , क्लास सी शहरो के लिए 5400 की दर तय की है वही आईसीयू व वेंटिलेटर के लिए क्लास ए शहरो के लिए 7500 , क्लास बी शहरो के लिए 5500 व क्लास सी शहरो के लिए 4500 की दर तय की है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से अब मरीजो से मनमाना बिल वसुल करने वाले अस्पतालों पर नकेल लग जायेगो। सरकार के इस फैसले की लोगो द्वारा सराहना भी की जा रही है।