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लॉकडाउन के कड़े नियम

लॉकडाउन के कड़े नियम

मुंबई = राज्य सरकार ने लॉकडाउन 1 जून सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है । ब्रेक द चेन अंतर्गत  ईस  लॉकडाउन मे कुछ नियम जोड़े गये है जिसमे दूसरे राज्यो से आने वाले सभी लोगों का आरटी पीसीआर की नेगेटीव रिपोर्ट जरूरी होगी। यह रिपोर्ट 48 घटे पहले की होनी अनिवार्य है। यह नियम सभी राज्यो से आने वालो पर लागु होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट, बंदरगाह पर काम करने वाले लोगो को मेट्रो , मोनो व लोकल ट्रैन मे यात्रा की अनुमति होगी। दूध आपूति करने वाले वाहनो पर किसी तरह का प्रतिबंध नही होगा। दूसरे राज्यों से माल की आपूर्ति करने वाले के  लिए नेगेटिव रिपोर्ट 7 दिन मान्य रहेगा। माल ढुलाई करने वाले वाहनो मे चालक के साथ एक क्लीनर की अनुमती होगी वही एपीएमसी मार्केट मे प्रतिबंघ का अधिकार स्थानीय प्रशासन को होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य के कई जिलों मे कोरोना के केस बढ़ रहे है इस कारण से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है।


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