परेटिव बैंक को नियम-कानूनों का पालन नहीं करना पड़ा भारी,50 लाख रुपये का लगा जुर्माना
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने 31 मार्च, 2020 तक वित्तीय स्थिति के आधार पर महाराष्ट्र के बैंक का निरीक्षण किया था। सहकारी बैंक ने मानदंडों के अनुसार कुछ खातों को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में वर्गीकृत नहीं किया था और ग्राहकों को सूचित किए बिना बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष न रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाया था।
आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेडपर मानदंडों के उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए नौ अन्य सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।