याचिका में आपत्तिजनक तस्वीर लगाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
याचिका में आपत्तिजनक तस्वीर लगाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ रेप के केस को खत्म करने की मांग पर सुनवाई के दौरान एक वकील को फटकार लगाई है। एक याचिका में आपत्तिजनक तस्वीर लगाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि लाइब्रेरी में जमा कराने के आदेश दिए है। अदालत ने इस हरकत को बेहद निंदनीय बताया है।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने वकील को याचिका में अटैच की गई आपत्तिजनक तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सभी वकीलों को ऐसी तस्वीरों को अटैच करते समय संयम बरतना चाहिए। इससे पीड़ित की पहचान उजागर हो सकती है। कोर्ट ने वकील से कहा कि वे याचिका की कॉपीज से भी इन तस्वीरों को तुरंत हटा दे।
मामले की सुनवाई जस्टिस मोहिते डेरे और श्रीराम एम मोडक की बेंच में सात अक्टूबर को हो रही थी। यह याचिका एक महिला की ओर से दाखिल किया गया था। इसमें वकील आनंद पांडेय और रमेश त्रिपाठी बहस कर रहे थे। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि फाइल खोलते ही आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आ गई। उन्हें इसे बेहद गैर जिम्मेदार बताया इसी के साथ अदालत ने कहा कि आगे से सभी वकीलों से उम्मीद की जाएगी कि वह इस तरह की गलती ना करें।